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कोट ने बलिया में बच्ची के यौन शोषण के दोषी को पच्चीस साल की कैद


एजेन्सी. बलिया की एक स्थानीय अदालत ने छह साल की लड़की का यौन शोषण करने के साढ़े चार वर्ष पुराने मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन विभाग के अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बृहस्पतिवार को बताया कि बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छह वर्षीय लड़की को मुहम्मद राजा नामक व्यक्ति 25 मई 2021 की रात को बहला-फुसलाकर एक टेम्पो में ले गया और उससे छेड़खानी की व उसका यौन शोषण किया।

इस मामले में बालिका के पिता की तहरीर पर राजा के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

विशेष लोक अभियोजक राय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम कांत की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी राजा को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

इससे पहले, बलिया की एक स्थानीय अदालत ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौत होने के दो वर्ष पुराने मामले में बुधवार को आरोपी बहू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सहतवार कस्बे में नौ जुलाई 2023 की सुबह बंटवारे को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें मोती चंद्र की मौत हो गई। इस मामले में मृतक की बहू पूनम देवी की तहरीर पर जेठ बबलू राम, जेठानी शिव कुमारी देवी, देवर अमर और देवरानी नीतू के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या, मारपीट, अपशब्द कहने और जान से मारने की धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के बाद सभी चार आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी बहू शिव कुमारी देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

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