बलात्कार के दोषी स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर छह महीने की अंतरिम ज़मानत

बलात्कार के दोषी स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर छह महीने की अंतरिम ज़मानत दे दी। आसाराम ने चिकित्सा उपचार का हवाला देते हुए ज़मानत मांगी थी। यह अंतरिम जमानत उसके कारावास के बाद उसे दी गई पहली महत्वपूर्ण राहत है।इस आदेश में आसाराम को इलाज और स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्थायी रिहाई की अनुमति दी गई है, साथ ही अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह राहत पूरी तरह से चिकित्सा आधार पर है।यौन उत्पीड़न के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने चिकित्सा उपचार के लिए उच्च न्यायालय में नियमित ज़मानत याचिका दायर की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।राजस्थान उच्च न्यायालय ने बलात्कार के दोषी आसाराम को चिकित्सा आधार पर छह महीने की अंतरिम ज़मानत दी है। उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और जेल में अनुपलब्ध विशेष उपचार की आवश्यकता को देखते हुए यह फैसला सुनाया गया, जहां वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।बलात्कार के दोषी स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर छह महीने की अंतरिम ज़मानत दे दी। आसाराम ने चिकित्सा उपचार का हवाला देते हुए ज़मानत मांगी थी। आसाराम बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है