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डीपफेक पर सख्त नियम लागू! अब AI से बने फोटो-वीडियो पर लेबल जरूरी।

देश में AI के गलत इस्तेमाल पर लगाम कसने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब किसी भी AI से तैयार फोटो, वीडियो या ऑडियो पर स्पष्ट ‘लेबल’ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायत मिलने के तीन घंटे के भीतर आपत्तिजनक डीपफेक कंटेंट हटाना होगा।

यह नियम 10 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन के बाद 21 फरवरी से लागू हो गए हैं।

IT मंत्री का बयान

केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के इस फैसले की कई देशों ने सराहना की है और वे भी ऐसे नियमों पर विचार कर रहे हैं।

पीएम मोदी का सुझाव

AI समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि जैसे खाने के पैकेट पर ‘न्यूट्रिशन लेबल’ होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी स्पष्ट लेबल होना चाहिए, ताकि लोगों को असली और AI-जनरेटेड सामग्री में फर्क समझ आ सके।

📌 क्या हैं नए AI नियम?

🔹 3 घंटे में कंटेंट हटाना

किसी भी डीपफेक या आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा।

🔹 AI लेबल अनिवार्य

हर AI-जनरेटेड फोटो, वीडियो या ऑडियो पर स्पष्ट लेबल लगाना जरूरी होगा।

🔹 टेक्निकल मार्कर

AI कंटेंट में मेटाडेटा और विशेष ‘टेक्निकल मार्कर’ जोड़े जाएंगे, जिससे अपराध की स्थिति में ट्रैकिंग संभव होगी।

🔹 वॉटरमार्क से छेड़छाड़ पर रोक

अगर कोई AI कंटेंट का वॉटरमार्क हटाने या एडिट करने की कोशिश करता है, तो कंपनियों को सख्त कार्रवाई करनी होगी।

🔹 गंभीर अपराध की श्रेणी

AI का इस्तेमाल अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अश्लीलता, धोखाधड़ी, हथियारों से जुड़ी जानकारी या किसी की पहचान की नकल के लिए होता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा।

🔎 गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद का जिक्र

आईटी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद का उल्लेख किया। हाल ही में एक्सपो में एक चीनी रोबोटिक डॉग को अपने आविष्कार के रूप में प्रस्तुत करने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद संबंधित संस्था को कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया।

सरकार ने स्पष्ट किया कि AI के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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