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मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 19 सितंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश

बजरंग दल और PFI की कथित तुलना से जुड़े मानहानि मामले में पंजाब के संगरूर कोर्ट की कार्रवाई

संगरूर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब के संगरूर की अदालत ने उनके खिलाफ ₹15,000 का जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर 2026 तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि तय तारीख पर वे पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित बयान से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन PFI से की गई थी। इसी कथित टिप्पणी को लेकर बजरंग दल से जुड़े पक्ष की ओर से अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

संगरूर कोर्ट का आदेश

संगरूर की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान खरगे के खिलाफ ₹15,000 का जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने निर्देश दिया है कि वे 19 सितंबर तक कोर्ट में उपस्थित होकर कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। यदि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने पर विचार कर सकती है।

मानहानि का दावा भी दायर

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र और चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयानों से बजरंग दल की छवि को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर ₹100 करोड़ के मानहानि दावे का भी उल्लेख किया गया है। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय अदालत द्वारा सुनवाई के बाद ही होगा।

अब आगे क्या होगा?

अगली सुनवाई से पहले मल्लिकार्जुन खरगे को अदालत में पेश होना होगा। यदि वे अदालत के निर्देशों का पालन करते हैं तो आगे की कानूनी प्रक्रिया सामान्य रूप से चलेगी। यदि वे अनुपस्थित रहते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ अधिक सख्त कार्रवाई कर सकती है।

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