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दोहरे पैन कार्ड केस में आज़म खान–अब्दुल्ला आज़म को 7 साल की सजा, रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला

सजा

रामपुर। सोर्स । उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करते हुए रामपुर की विशेष सांसद-विधायक मजिस्ट्रेट अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोहरे पैन कार्ड मामले में दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर सुनाया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों पिता-पुत्र ने जाली दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो पैन कार्ड बनाए थे। यह मामला दिसंबर 2019 में तब दर्ज हुआ था, जब आकाश सक्सेना ने रामपुर के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया था कि आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म ने पहचान संबंधी दस्तावेजों में हेरफेर कर दो अलग-अलग पर्सनल डिटेल्स के साथ पैन कार्ड प्राप्त किए, जो धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा की श्रेणी में आता है। अदालत ने सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद माना कि आरोप सिद्ध होते हैं और दोनों आरोपियों ने सरकारी दस्तावेजों में ग़लत जानकारी देकर नियमों का उल्लंघन किया है। फैसले के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रमाणिकता और सत्यता किसी भी सरकारी दस्तावेज की बुनियाद होती है, और इसमें धोखाधड़ी गंभीर अपराध है। इस फैसले के राजनीतिक मायने भी गहरे हैं, क्योंकि आज़म खान सपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को भविष्य का राजनीतिक चेहरा समझा जाता रहा है। सजा के बाद दोनों की राजनीतिक जमीन पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस महत्वपूर्ण फैसले ने प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी को और तेज कर दिया है, जबकि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इसे “सत्य की जीत” बताया है

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