मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश सै. माउज बिन आसिम के दिशा-निर्देशन में 22 फरवरी 2026 को पंचायत भवन, मुरादाबाद में वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना तथा उन्हें न्याय और सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तपस्या त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेगा शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर में वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रमिक पेंशन योजना, विश्वकर्मा सम्मान योजना सहित किसानों और दिव्यांगजनों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह मेगा विधिक साक्षरता शिविर ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों के नागरिकों के लिए उपयोगी रहेगा। शिविर के माध्यम से लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा, साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़ने में भी यह शिविर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
शिविर की व्यापक जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए पैरा-लीगल वालंटियर्स (PLVs) को सक्रिय किया गया है, जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि मेगा शिविर से पहले जनपद की सभी तहसीलों, विकास खंडों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लघु शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें मेगा शिविर के दिन प्रमाण पत्र अथवा योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।