रामपुर डेस्क
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता Azam Khan और उनके बेटे Abdullah Azam Khan को दो पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP-MLA सेशन कोर्ट ने मामले में पहले सुनाई गई सजा को बढ़ाते हुए नया फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अब्दुल्ला आजम पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस फैसले के बाद दोनों की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
पहले 7 साल की हुई थी सजा
गौरतलब है कि नवंबर 2025 में रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
सजा सुनाए जाने के बाद से दोनों रामपुर जेल में बंद हैं। इसके बाद बचाव पक्ष ने सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बचाव पक्ष की अपील पहले ही खारिज
जानकारी के मुताबिक, बचाव पक्ष की ओर से सजा कम कराने और फैसले को चुनौती देने वाली अपील को कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने की मांग पर सुनवाई जारी थी।
अब सेशन कोर्ट ने अभियोजन की दलीलों को स्वीकार करते हुए सजा में बढ़ोतरी का फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक और कानूनी रूप से काफी अहम माना जा रहा है।
क्या है दो पैन कार्ड मामला?
अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने अलग-अलग दस्तावेजों में अलग पहचान और जानकारियों का इस्तेमाल करते हुए दो पैन कार्ड बनवाए थे। जांच के दौरान इस मामले में कई दस्तावेज और रिकॉर्ड अदालत में पेश किए गए थे।
मामले में आजम खान की भूमिका को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अभियोजन पक्ष का दावा था कि दस्तावेजों और प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुईं, जिसके बाद अदालत ने दोष सिद्ध माना।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज
रामपुर कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे कानून की बड़ी कार्रवाई बता रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी कानूनी लड़ाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल दोनों नेता रामपुर जेल में बंद हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है।