28 दिन के बजाय अब मिलेंगे पूरे 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान, बिना इंटरनेट डेटा के केवल कॉलिंग और एसएमएस के सस्ते विकल्प भी होंगे उपलब्ध; सांसद राघव चड्ढा ने फैसले पर जताई खुशी
नई दिल्ली। देश के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं को रिचार्ज के मामले में राहत देने के लिए टेलीकॉम नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत मोबाइल कंपनियों को 28 दिन के बजाय पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे। इसके साथ ही ऐसे ग्राहकों के लिए केवल वॉइस कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा वाले किफायती प्लान भी पेश किए जाएंगे, जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं है। इस फैसले पर सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जाहिर की है।
28 दिन की वैलिडिटी के कारण साल में 13 बार करना पड़ता था रिचार्ज
अब तक कई टेलीकॉम कंपनियां एक महीने के नाम पर 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्रीपेड प्लान उपलब्ध कराती थीं। इस व्यवस्था के कारण ग्राहकों को सालभर में 12 के बजाय 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता था। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था।
नए नियमों के तहत पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान उपलब्ध होने से ग्राहकों को बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत कम होगी। इससे विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी, जो नियमित रूप से एक ही प्लान का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, रिचार्ज की वास्तविक कीमत और उपलब्ध प्लान संबंधित टेलीकॉम कंपनी पर निर्भर करेंगे।
बिना इंटरनेट डेटा के भी मिलेंगे किफायती प्लान
नए टेलीकॉम नियमों में केवल कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा चाहने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी विकल्प उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब तक कई ग्राहकों को ऐसे प्लान लेने पड़ते थे, जिनमें इंटरनेट डेटा भी शामिल होता था, जबकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती थी।
केवल वॉइस और एसएमएस वाले प्लान से बुजुर्गों, साधारण फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों और उन उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकता है, जो मोबाइल का उपयोग मुख्य रूप से बातचीत के लिए करते हैं। ऐसे ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार रिचार्ज चुनने का विकल्प मिलेगा।
संसद में राघव चड्ढा ने उठाया था मुद्दा
सांसद राघव चड्ढा ने बताया कि उन्होंने 11 मार्च को संसद में 28 दिनों की वैलिडिटी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सवाल किया था कि एक महीने के नाम पर 28 दिनों की वैलिडिटी देने से उपभोक्ताओं को अतिरिक्त रिचार्ज क्यों कराना पड़ता है।
अब टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण नियमों में 13वें संशोधन के बाद 30 दिनों की वैलिडिटी और केवल कॉलिंग-एसएमएस वाले प्लान की व्यवस्था की गई है। राघव चड्ढा ने इस फैसले को उपभोक्ताओं के लिए राहत देने वाला कदम बताया है।
ग्राहकों को प्लान चुनने में मिलेगी सुविधा
नए नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के मुताबिक रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराना है। 30 दिनों की वैलिडिटी से रिचार्ज चक्र को समझना आसान होगा, जबकि बिना डेटा वाले प्लान उन लोगों के खर्च को सीमित करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, उपभोक्ताओं को नए प्लान की कीमत, उपलब्धता और लागू होने की तारीख की जानकारी अपनी संबंधित टेलीकॉम कंपनी से प्राप्त करनी होगी।