नई दिल्ली | 2 अक्टूबर 2026
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गांधी जयंती के अवसर पर शुक्रवार को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने 11 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास की सुविधा अगले आदेश तक बंद कर दी है। हालांकि, इनमें से कुछ स्टेशनों पर यात्रियों को इंटरचेंज की सुविधा मिलती रहेगी। वहीं, नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है।
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। यह प्रदर्शन विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूचियों में किए गए बदलावों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच प्रस्तावित है।
प्रदर्शनकारियों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाबदेही तय करने और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ छात्र संगठनों, एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है।
DMRC ने 11 मेट्रो स्टेशनों पर बंद किए प्रवेश-निकास द्वार
प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की सिफारिश पर DMRC ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 11 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास की सुविधा बंद करने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। DMRC के अनुसार, कुछ स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे यात्री मेट्रो की दूसरी लाइन पर जा सकेंगे।
प्रभावित मेट्रो स्टेशनों की सूची:
- जनपथ (Janpath)
- पटेल चौक (Patel Chowk)
- केंद्रीय सचिवालय (Central Secretariat)
- राजीव चौक (Rajiv Chowk)
- सेवा तीर्थ (Seva Teerth)
- मंडी हाउस (Mandi House)
- लोक कल्याण मार्ग (Lok Kalyan Marg)
- आईएनए (INA)
- चावड़ी बाजार (Chawri Bazar)
- रामकृष्ण आश्रम मार्ग (Ramakrishna Ashram Marg)
- नई दिल्ली (New Delhi)
राजीव चौक, मंडी हाउस, आईएनए, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रखी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले मेट्रो सेवाओं की ताजा जानकारी प्राप्त कर लें।
नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू
प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत सक्षम अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना देने और प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन और मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन की ओर से लोगों से निषेधाज्ञा का पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है।
जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई
प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए जंतर-मंतर, संसद मार्ग और सेंट्रल दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर दिल्ली पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की तैनाती की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में बैरिकेडिंग कर निगरानी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही कनॉट प्लेस, टॉल्स्टॉय मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट और जंतर-मंतर रोड के आसपास यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
यात्रियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद होने के कारण यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर यात्रा की योजना बनाने की जरूरत है।
राजधानी में सुरक्षा और यातायात से जुड़े ये प्रतिबंध प्रस्तावित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं। यात्रियों और आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे दिल्ली पुलिस और DMRC की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।