नई दिल्ली: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कामरा के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस शिवसेना (शिंदे गुट) के दिल्ली प्रमुख संदीप चौधरी की ओर से दायर याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है।
रोहिणी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) वंदना ने 20 जनवरी 2026 को आदेश पारित करते हुए कहा कि पीएफ/आरसी दाखिल होने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2026 को होगी।
याचिका के मुताबिक, कुणाल कामरा ने ‘नया भारत’ शीर्षक से एक व्यंग्यात्मक वीडियो जारी किया था, जिसमें एकनाथ शिंदे के खिलाफ ‘गद्दार’, ‘दल-बदलू’ और ‘फडणवीस की गोदी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि इन टिप्पणियों से राजनीतिक दलों और समूहों के बीच नफरत व वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई।
गौरतलब है कि इससे पहले 15 सितंबर 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हिमांशु सहलोत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा था कि यह टिप्पणी राजनीतिक व्यंग्य और पैरोडी के दायरे में आती है और इसे संज्ञेय अपराध नहीं माना जा सकता।
मजिस्ट्रेट सहलोत ने यह भी कहा था कि भले ही इस्तेमाल की गई भाषा कुछ लोगों को असभ्य या आपत्तिजनक लग सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई के बजाय मजबूत बहस और सशक्त प्रतिवाद होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को आलोचना सहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।
हालांकि, मजिस्ट्रेट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए शिवसेना नेता संदीप चौधरी ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिस पर अब दिल्ली कोर्ट ने कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया है।
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